भारतीय जनता पार्टी के नेता सह चाईबासा सदर के पूर्व विधायक पुत्कर हेंब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेंब्रम नकली नोट संचालन और जानलेवा हमले से जुड़े मामले में दोषी करार दे दी गयी है। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने उसे अलग-अलग धाराओं में चार साल की सजा और कुल 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने मलाया हेंब्रम को 12 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के क्रम में उसके घर से 2 हजार रुपये के 15 व 500 रुपये का एक नकली नोट बरामद किया गया था। उसके खिलाफ मुफस्सिल थाना अंतर्गत महुलसाई स्थित मेन रोड के किनारे सब्जी बाजार में खुदरा कपड़ा विक्रेता जयंती देवगम ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप लगाया था कि मलाया हेम्ब्रम उसकी दुकान पर आयी और नाइटी, फ्राक, साया आदि खरीदने के बाद 2000 रुपये का नोट दिया। उसने 1600 रुपये काटकर 400 रुपये मलाया को लौटा दिया । दूसरे दिन 11 अक्टूबर को एटीएम में पैसा जमा करने गई तो 2000 रुपये के नोट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरे दिन बाजार में मलाया को रोककर जब बोला कि तुमने नोट दिया था वह नकली है, तो वो स्कूटी से भागने का प्रयास करने लगी। रोकने के क्रम में उसने चाकू निकाल कर उसकी देवरानी रुई बारी देवगम पर हमला कर दिया। मामला थाना पहुंचने के बाद नकली नोट के संचालन का पुलिस ने खुलासा किया था।