विशेष रेलवे लाइन निर्माण को लेकर बैठक
दिए गए कई आवश्यक निर्देश
गिरिडीह/जन की बात
मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष रेलवे लाइन निर्माण(डीएफसीसीआईएल) परियोजना अंतर्गत अर्जनाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों के मूल्यांकन एवं अन्य मामले को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में DFCCIL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अर्जनाधीन भूमि पर स्थित कुल 876 वृक्षों को काटने की अनुमति के संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा गिरिडीह पूर्वी भाग को DFCCIL के उक्त प्रस्ताव को HPC रांची को अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान DFCCIL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अर्जनाधीन भूमि पर स्थित कुल 33 वृक्षों को काटने की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा वृक्षों के कटाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु डिवीजन मैनेजर, JSFD Co Ltd Giridih को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। साथ ही वृक्षों की कटाई का कार्य को लेकर DFCCIL द्वारा अपने स्तर से एजेंसी का चयन करते हुए कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुल 06 मौज़ों में अर्जनाधीन भूमि पर स्थित कुल 276 पेड़ो के मूल्यांकन को लेकर DFCCIL द्वारा DIV. Manager, JSFD Co Ltd Giridih से किया गया है। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वांछित मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस संदर्भ में जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि मौजा बड़की सरिया अंतर्गत अधिग्रहित भूमि हेतु अब तक 1.97 करोड़ का भुगतान संबंधित हितबद्ध रैयतों को किया जा चुका है। 2.02 करोड़ रुपए विवादित रहने के कारण L.A कोर्ट गिरिडीह को अग्रसारित किया गया है। 1.86 करोड़ भुगतान की प्रक्रिया में है। 10.84 करोड़ विवादित रहने के कारण सुनवाई जारी है। एवं 3.26 करोड़ अंचल से LPC/वंशावली अप्राप्त रहने के कारण लंबित है। इसके अलावा मौजा रामनगर का प्लॉट संख्या 524 एवं 511 के संदर्भ में जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त प्लॉट्स का किस्म भूमि अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा JMS में गैर मजरूआ प्रतिवेदित किया गया है, अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही JMS की कारवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान DFCCIL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मौजा बड़की सरिया के प्लॉट सं:- 1346, 1328, 1321, 1326 एवं 2060, जो गैर मजरूआ भूमि है, पर अवस्तिथ कुल 25 संरचना(मकान, दुकान) को स्थल से हटाया जाना है। 25 में से 13 संरचनाओं के मालिकों द्वारा GRC के समक्ष उपस्थित होकर संरचना का मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है। शेष 12 संरचनाओं के मालिकों को नोटिस निर्गत किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन 13 संरचनाओं के मालिकों द्वारा GRC के समक्ष उपस्थित होकर मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध किया गया था, उनके अनुरोध के आलोक में अंचल अधिकारी, सरिया से प्रतिवेदन प्राप्त है तथा प्रश्नगत 13 संरचनाओं का संयुक्त मापी भी हो चुका है। तदोपरांत मूल्यांकन हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गिरिडीह को भेजा गया है। वांछित मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा DFCCIL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मौजा नगरी में एक सिलाई केंद्र अवस्थित है जिसका निर्माण शिक्षा विभाग के स्तर से कराया गया है। संरचना की मुआवजा राशि का भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी को किया जा चुका है। परंतु संरचना को स्थल से हटाए जाने संबंधी एनओसी प्राप्त है। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह को प्रश्नगत संरचना को हटाकर एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपरोक्त के अलावा वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, DFCCIL के प्रतिनिधि, अंचल अधिकारी, सरिया व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।