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कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलेगी 50 हजार का अनुदान

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कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलेगी 50 हजार का अनुदान

गिरिडीह/जन की बात
राज्य सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये अनुदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये की राशि निर्धारित की है। राशि को आश्रितों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। पीड़ित परिजन इसके लिए सीओ ऑफिस में या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि गिरिडीह जिला में अबतक कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की संख्या 130 है। राज्य सरकार द्वारा सभी मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रूपए देने का प्रावधान किया गया है। जिसके आलोक में जिला स्तर पर सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है।
कोविड -19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF ) से 50,000 / – की दर से मुआवजा भुगतान करने का आदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए:-_
1. आवेदक द्वारा संलग्न प्रपत्र में वांछित कागजात प्रमाण – पत्र सहित आवेदन समर्पित किया जाएगा।
2. आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र सुविधानुसार अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।
3. आवेदक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर ऑनलाईन भी समर्पित किया जा सकता है।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त के कार्यालय में अथवा पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को सत्यापन/जाँच हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
5. अंचल अधिकारी द्वारा सभी आवेदनों के सत्यापन / जाँचोपरांत अपनी अनुशंसा के साथ उपायुक्त कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।
6. अपर समाहर्ता द्वारा अंचल अधिकारी से जाँचोपरांत प्राप्त आवेदनों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा। लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु प्रत्येक सप्ताह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की जाएगी।
8. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में दावेदारों को उनके बैंक खाता में राशि का भुगतान किया जाएगा। मुआवजा भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचन निधि का अलग से आवंटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
9. वृहद प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों को अनुदान सहायता के प्रावधानों के संबंध में जागरूक करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में यथासंभव कोविड -19 से प्रत्येक मृतक के परिवार से संपर्क कर उसके परिजन/आश्रित को आवेदन प्रपत्र एवं इस पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाए।
10. कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों से प्राप्त आवेदन एवं उसके निष्पादन के संबंध में वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक सप्ताह विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को भुगतान की गई मुआवजा राशि की विवरणी संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह 10 तारीख तक विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

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